थाना बिलपांक पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर किया महिला की हत्या का खुलासा रिपोर्ट मनोहर मालवीय
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पत्नी द्वारा चरित्र शंका से तंग होकर आरोपी ने गला दबाकर कर दी पत्नी की हत्या
*घटना का संक्षिप्त विवरण –* दिनाँक 15.12.2024 को मृतिका बुलबुल बाई पति राकेश चौधरी जाति गायरी उम्र 21 साल निवासी झर संदला थाना बिलपांक जिला रतलाम म.प्र. की मृत्यु होने की सुचना प्राप्त होने से थाना बिलपांक पर मर्ग क्रमांक 108/2024 धारा 194 बीएनएनएस का मर्ग पंजीबध्द कर जाँच मे लिया गया था। मर्ग जाँच मे मृतिका बुलबुल की पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला दबाने से श्वास अवरोध से मृत्यु होना लेख किया। मृतिका नवविवाहिता होने व पी.एम. रिपोर्ट में आये तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस थाना बिलपांक पर अपराध क्रमांक 699/2024 धारा 103 (1) बीएनएस का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
*पुलिस कार्यवाही का विवरण –* पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री राकेश कुमार खाखा एवं एसडीओपी रतलाम श्री किशोर पाटनवाला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बिलपांक निरीक्षक अय्यूब खान के नेतृत्व में बिलपांक पुलिस द्वारा पी. एम. रिपोर्ट में आये तथ्यो व मृतिका के मृत्यु के संबध मे साक्ष्य एकत्रित कर दिनांक 16.12.2024 को मृतिका के पति राकेश पिता कैलाश गायरी उम्र 23 साल निवासी ग्राम झर संदला थाना बिलपांक जिला रतलाम म.प्र. से बारीकी से पूछताछ करते उसके द्वारा बताया की पत्नी बुलबुल उसे पार्टी में नहीं जाने देती थी और मुझसे लडाई झगडा करती थी और मुझ पर शंका करती रहती थी इस कारण मैने दिनांक 14.12.2024 को अपने घर के पीछे वाले कमरे मे अपने हाथो से गला दबाकर मेरी पत्नी बुलबुल की हत्या करना स्वीकार किया जो आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।
*गिरफ्तारशुदा आरोपी -* 1. राकेश पिता कैलाश गायरी उम्र 23 साल निवासी ग्राम झर संदला थाना बिलपांक जिला रतलाम म.प्र.
*सराहनीय भूमिका -* निरी. अय्युब खान थाना प्रभारी बिलपांक, उनि जगदिशचन्द्र यादव, प्र.आर. ईश्वरसिह, आर. माखनसिह, आर हेमंत यादव, आर. संजय सोनी व सायबरसेल से आर. मयंक व्यास की महत्वपुर्ण भुमिका रही।
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