मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों को सख्त निर्देश दिए है
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। बिना मान्यता के छात्रों को एडमिशन देने पर जेल हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने पर कॉलेज या विश्वविद्यालय के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया कि नए सत्र से पहले ही मान्यता प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हाईकोर्ट के मुताबिक, शैक्षिक संस्थान को हर हाल में 31 दिसंबर के पहले रिन्यूअल फीस जमा करनी होगी। रिन्यूअल फीस जमा होने के बाद ही बीसीआई मान्यता देगा। कॉलेजों की मान्यता रिन्यू नहीं होने पर उन्हें अपने पोर्टल पर जानकारी देना होगी। कोई संस्था समय पर फीस नहीं देती तो बीसीआई कड़ी कार्रवाई कर सकता है।*
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