मध्यप्रदेश शासन द्वारा उज्जैन धार्मिक नगरी होने के कारण जिले में शराब बिक्री/सेवन हेतु 01 अप्रैल 2025 से पूर्ण प्रतिबंध होने का जारी किया आदेश।
|
😊 Please Share This News 😊
|
उज्जैन पुलिस
दिनांक – 01.04.2025
▪️मध्यप्रदेश शासन द्वारा उज्जैन धार्मिक नगरी होने के कारण जिले में शराब बिक्री/सेवन हेतु 01 अप्रैल 2025 से पूर्ण प्रतिबंध होने का जारी किया आदेश।
▪️पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने जिले में शराब बंदी की घोषणा का कराया सख़्ती से पालन।
▪️पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने स्वयं पहले ही दिन जाकर काल भैरव क्षेत्र प्रमुख शराब ठिकानों का निरीक्षण कर कराया बंद।
आज से माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में शराब की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित की गई है मुख्यमंत्री महोदय की मंशा को पूर्ण करने हेतु और पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा स्वयं नगर निगम क्षेत्र में शराब की बिक्री को पूर्णतः प्रतिबंधित करने में पृथक पृथक टीम गठित कर प्रमुख शराब ठिकानों पर जाकर आदेश के पालन को कराया सख़्ती से पालन एवं सुनिश्चित किया कि शराब की बिक्री एवं सेवन ना हो।
थाना भैरवगढ पुलिस टीम द्वारा काल भैरव क्षेत्र में प्रसाद के रूप में बिक्री होने वाली शराब की दुकानों पर चेकिंग कर दुकानदारों से शराब बिक्री ना करने की समझाइश दी गई व बिक्री ना करने के संबंध में शपथ पत्र भी भरवाये गए।
पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा जिले में शराब बंदी का सख़्ती से पालन कराया जा कर सभी सरकारी एवं निजी शराब की दुकानों पर शराब विक्री बंद की गई साथ ही प्रमुख इलाकों में निगरानी भी बढ़ायी गई हैं।
|
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |

