राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से eKYC कराना होगा, अन्यथा 1 मई से राशन पात्रता समाप्त हो जाएगी।
|
😊 Please Share This News 😊
|
ई-केवाईसी अनिवार्य: 30 अप्रैल अंतिम तिथि
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से eKYC कराना होगा, अन्यथा 1 मई से राशन पात्रता समाप्त हो जाएगी।
#RationEKYC #NFSA #Ujjain #eKYCLastDate #सूचना_का_अधिकार #MPGovt #DigitalIndia
|
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें |

