रतलाम पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति को सफ़ेमा न्यायालय से फ्रिज करवाई गई
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रतलाम, दिनांक 29.08.2025 —
मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राकेश खाखा के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी बरखेड़ा श्री रवींद्र दंडोतिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।
अपराध क्रमांक 164/2024 में मादक पदार्थ अफीम की जब्ती के संबंध में मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) की धारा 68-एफ(1) के तहत आरोपी मोहनलाल पिता नंदराम पाटीदार तथा उसके पुत्र रंगलाल की संपत्तियों सफ़ेमा के तहत फ्रीज करने के आदेश जारी किया गया है।
मोहनलाल पाटीदार एवं उसके पुत्र रंगलाल को दिनांक 10.12.2024 को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 18 एवं 29 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों द्वारा अर्जित संपत्तियां मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई हैं तथा इनकी आय का कोई वैध स्रोत उपलब्ध नहीं है।
जांच अधिकारी द्वारा कारणों को दर्ज करने के उपरांत फ्रीजिंग आदेश जारीकरवाने हेतु वैधानिक कारवाई की गई। पुलिस के प्रतिवेदन के आधार पर सफेमा कोर्ट द्वारा निम्नलिखित संपत्तियों को अटैच किए जाने के आदेश जारी किए गए है—
*1.* मोहनलाल पाटीदार की सर्वे नं. 1748 की भूमि, क्षेत्रफल 0.28 हेक्टेयर, ग्राम कराडिया, थाना बरखेड़ा कला, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.)कीमती ₹3,00,000/-
*2.* रंगलाल पाटीदार की सर्वे नं. 1748/1 की भूमि, क्षेत्रफल 0.56 हेक्टेयर, ग्राम कराडिया, थाना बरखेड़ा कैया, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.)₹6,00,000/-
👉 कुल अटैच की गई संपत्ति का अनुमानित मूल्य: ₹9,00,000/-।
यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय V-A के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अवैध मादक पदार्थ व्यापार से अर्जित संपत्तियों का उपयोग पुनः अपराधों में न किया जा सके।
जिला रतलाम पुलिस मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं इससे अर्जित अवैध संपत्ति के विरुद्ध कठोर एवं निरंतर कार्रवाई करती रहेगी। समाज को नशामुक्त बनाने हेतु पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
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