भोपाल पुलिस आयुक्त ने शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार: – किस्मत न्यूज

किस्मत न्यूज

Latest Online Breaking News

भोपाल पुलिस आयुक्त ने शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार:

😊 Please Share This News 😊

1. *आयोजनों के लिए अनुमति*: धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली आदि के लिए पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के आयोजनों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

 

2. *आयोजकों की जिम्मेदारी*: आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था भंग होने या क्षति होने पर आयोजक जिम्मेदार होंगे।

 

3. *धार्मिक भावनाओं का सम्मान*: किसी भी समुदाय की भावनाओं के खिलाफ कार्यक्रम या भाषण नहीं दिए जा सकेंगे, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो।

 

4. *अनुचित प्रकाशन*: साम्प्रदायिक तनाव या वैमनस्यता फैलाने वाले प्रकाशन पर रोक रहेगी।

 

5. *हथियारों और विस्फोटक सामग्री पर रोक*: आयोजनों में अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक सामग्री का उपयोग वर्जित होगा।

 

6. *सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा*: आयोजनों के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

 

यह आदेश आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

भोपाल pro…..

 

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे

Donate Now

[responsive-slider id=1466]

You may have missed 7869552754