भोपाल पुलिस आयुक्त ने शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार:
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1. *आयोजनों के लिए अनुमति*: धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली आदि के लिए पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के आयोजनों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
2. *आयोजकों की जिम्मेदारी*: आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था भंग होने या क्षति होने पर आयोजक जिम्मेदार होंगे।
3. *धार्मिक भावनाओं का सम्मान*: किसी भी समुदाय की भावनाओं के खिलाफ कार्यक्रम या भाषण नहीं दिए जा सकेंगे, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो।
4. *अनुचित प्रकाशन*: साम्प्रदायिक तनाव या वैमनस्यता फैलाने वाले प्रकाशन पर रोक रहेगी।
5. *हथियारों और विस्फोटक सामग्री पर रोक*: आयोजनों में अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक सामग्री का उपयोग वर्जित होगा।
6. *सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा*: आयोजनों के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
यह आदेश आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल pro…..
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