किस्मत न्यूज़ बैतूल,चेक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह की सश्रम कैद, दो लाख रुपये भुगतान का आदेश, अकरम खान पटेल की रिपोर्ट।
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किस्मत न्यूज़ बैतूल। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से लिए गए ऋण की राशि समय पर जमा नहीं करने और चेक बाउंस होने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल द्वारा चेक बाउंस प्रकरण धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आरोपी सुभाष नवडे को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।प्रकरण के अनुसार सुभाष नवडे ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से ऋण प्राप्त किया था, जिसकी अदायगी के लिए दिया गया 1 लाख 50 हजार रुपये का चेक बाउंस हो गया। इसके बाद कंपनी की ओर से परिवादी राकेश धोटे द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई उपरांत माननीय न्यायालय ने 16 दिसंबर 2025 को निर्णय सुनाते हुए आरोपी को छह माह के सश्रम कारावास के साथ-साथ कंपनी को कुल 2 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश दिया। इस प्रकरण में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता सतीश कुमार बोरबान एवं अधिवक्ता प्रकाश लवाहे ने प्रभावी पैरवी की।
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