मध्य प्रदेश पोलिस की अपील आम जनता को सारे सोशल मीडिया प्लेट फार्म पोलिस विभाग की नज़र में ,🇮🇳 पूरे सप्ताह की खबर देखे बस एक क्लिक पर🇮🇳, आदेश शनिवार 11 जून से आगामी दो माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।
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- लोग कुछ भी
कहे हमें वही करना चाहिए - जो हमें अच्छा लगता है!! अक्षय कुमारki कलम से
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- जूमे की नमाज के बाद इंदौर में अलनुर हास्पिटल ओर नूरी फाउंडेशन की ओर से सभी वर्ग के लोगों का फ्री ब्लड टेस्ट किया गया
- इंदौर बड़वाली चौकी शेत्र में शनिवार को लबालब पानी भराया स्थानी लोगों की अपील नालिया में कचरा जमने से पानी रोड पर जमा हो जाता है
- शुक्रवार को इंदौर पलसीकर कालोनी में फसी कार कई घंटो बाद समाज सेवको की मदद से निकाल
- गई
- इंदौर से आ रही बडी खबर सदर बाजार पोलिस ने अवेध जहरीली शराब एक युवक को गिरफ्तर
भी किया हुवा यू के मुखबिर की सूचना पर जब सदर बाज़ार पोलिस ने घेराबंदी की तो सिंकद्राबाद में युवक के पास से एक बडी केन बरामद हुईं जो पूरी अवेध शराब से भरी थीं खेर युवक से पूछताछ चल रही है हिरासत में लेके अब उसे जेल रेफर kardiya है सूत्रों के मुताबिक़

- Kamalnath ji ka naya aadesh Jo matdata Jahan kahe Jahan per vahi ka Insan Nagar Palika Nigam ka chunav ladega
- *कोविड वेक्सीन का लंबित 2nd डोज तुरंत पूर्ण करें*
- कोविड वैक्सीनेशन के महाअभियान में आपके द्वारा दिए जा रहे योगदान हेतु आपका सादर धन्यवाद | हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपका कोविड वेक्सीन का दूसरा डोज अभी लंबित है जिसकी समय सीमा भी पूर्ण हो गयी है | अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्रता से अपने नजदीकी वेक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपनी दूसरी डोज लगवाएं और प्रदेश को कोरोना मुक्त करने में अमूल्य सहयोग देवें |
- देखिये किस तरह पुलिस ने रांची में मां बाप के इकलौते बच्चे मुदस्सिर को जो पुलिस की पनाह में आया था , भागने पर मजबूर किया, और फिर उसे गोली मारकर शहीद कर दिया गया, एक पत्रकार से ये ज़ुल्म देखा न गया और उस ने सवाल किया, तो बेशर्मी भरा जवाब सुनिये😡 याद कीजिये, शाहीन बाग प्रोटेस्ट में औरतों बच्चों पर गोली चला कर भागने वाले को किस तरह पुलिस ने अपनी हिफाजत में लेकर बचाया था😡 क्या इस मासूम को सुरक्षा देने के बजाय मरने के लिए सिर्फ़ इस लिए छोड़ देना सही था, के वो मुसलमान है?

- । *सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक सन्देश, चित्र, वीडियो आदि के मैसेज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु धारा-144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*

- उज्जैन 11 जून। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने सोशल मीडिया जैसे वाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष, वैमनस्यता तथा तरह-तरह के आपत्तिजनक सन्देश चित्रों व वीडियो व ऑडियो मैसेज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने के लिये तथा कानून व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति को कायम रखने की दृष्टि से जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत विभिन्न बिन्दुओं पर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं। इस सम्बन्ध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।
- आदेश के तहत सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सन्देश, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज पोस्ट नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्लील सन्देशों को सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं करेगा, जो कि किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक हो, साम्प्रदायिक सद्भाव को खतरा उत्पन्न करते हों, व्यक्तिगत आक्षेप होकर दुष्प्रचार की श्रेणी में आते हों, आतंकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता से सम्बन्धित हो, महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग व समुदाय वर्ग जाति विशेष के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी हो, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करने से सम्बन्धित हो एवं अपवाह को उद्वैलित करती हो। चूंकि यह आदेश जन-सामान्य से सम्बन्धित है एवं परिस्थितिवश जन-सामान्य या समूह को इस सम्बन्ध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके, अत: दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144(1) के अन्तर्गत उक्त आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। कोई भी हितबद्ध पक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144(5) के अन्तर्गत इस आदेश के विरूद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले के सम्बन्धित थाना क्षेत्र के प्रभारी, राजस्व अधिकारी, नगरीय और ग्रामीण निकायों के सक्षम अधिकारी अपने-अपने कार्यालय के सूचना पटल पर यह आदेश प्रदर्शित कर सामान्यजन एवं सम्बन्धितों को आदेश की जानकारी प्रदान की जाये।
- आदेश का उल्लंघन भादंसं-1860 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। आदेश शनिवार 11 जून से आगामी दो माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।
- क्रमांक 1602 उज्जैनिया/जोshi
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