संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए मानव अधिकारों व अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए गठित संस्थाओं के सहयोग से अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करना चाहिए। न्याय भारती – किस्मत न्यूज

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संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए मानव अधिकारों व अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए गठित संस्थाओं के सहयोग से अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करना चाहिए। न्याय भारती

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भाषा और विचार प्रकट करने की स्‍वतंत्रता का अधिकार, जमा होने संघ या यूनियन बनाने, आने-जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्‍यवसाय करने की स्‍वतंत्रता का अधिकार (इनमें से कुछ अधिकार राज्‍य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ भिन्‍नतापूर्ण संबंध सार्वजनिक व्‍यवस्‍था, शालीलनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं)।समानता का अधिकार (अनुच्छेद – 14 से 18 तक) …

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद- 19 से 22 तक) …

शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद- 23 & 24) …

धर्म स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद- 25 से 28तक) …

सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30) …

संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

 

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