टाइम्स नॉव नवभारत न्यूज़ चैनल ने इंदौर, अकोला, अहमदाबाद मे गरबा मे गये मुस्लिमो की पिटाई का वीडियो जारी करते न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन क़े नीति संहिता और प्रसारण मानको क़े उल्लंघन करने पर दायर मामले मे *न्यूज़ ब्रॉडकस्टिंग एंड डिजिटल स्टैण्डर्ड अथॉरिटी कोर्ट क़े चेयरपर्सन जस्टिस ने* सम्बंधित चैनल द्वारा प्रसारित वीडियो, यूट्यूब / वेबसाइट और चैनल पर मौजूद इस प्रकरण से सम्बंधित सभी वीडियो सात दिवस क़े अंदर उक्त वीडियो को अलग कर दे. टाइम्स नॉव नवभारत क़े एंकर की भाषा अभद्र, भड़काऊ, अपमानजनक, राष्ट्रीय एकात्मता को नुकसान पहुंचाने वाली पिटीशन का NBDSA क़े जस्टिस ने सुनाया फैसला.
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