चैक बाउंस के आरोपी सौरभ जायसवाल को छःमाह का सश्रम कारावास*
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*चैक बाउंस के आरोपी सौरभ जायसवाल को छःमाह का सश्रम कारावास*
*तालिब हुसैन*
जबलपुर. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती रूचि सेंगर की अदालत ने नेपियर टाउन शास्त्री ब्रिज निवासी सौरभ जायसवाल को चैक बाउंस का दोषी मानते हुए छः माह के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया है, साथ ही मूल राशि पांच लाख के एवज में आठ लाख
63 हजार रूपए वादी राहुल साव निवासी दक्षिण मिलौनीगंज को देने का आदेश दिया है. प्रतिकार राशि नहीं देने पर कोर्ट ने आरोपी
को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.
वादी के अधिवक्ता रितेश शर्मा ने बताया कि उनके पक्षकार राहुल ने अपने मित्र सौरभ को 2015 में किश्तों में पांच लाख रुपये उधार दिए थे जिसके बदले सौरभ ने पांच लाख रूपए का चैक दिया, लेकिन नियत तिथि पर जब चैक बैंक में जमा किया गया तो अपर्याप्त राशि के चलते चैक बाउंस हो गया . लिहाजा राहुल ने न्यायालय की शरण ली. वादी की ओर से एडवोकेट रितेश शर्मा व पंकज तिवारी ने पैरवी की.
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