वक्फ़ बोर्ड को हाईकोर्ट से फिर लगा झटका*   *पूर्व सीईओ अहमद खान* *अयोग्य करार*    *तालिब हुसैन* – किस्मत न्यूज

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वक्फ़ बोर्ड को हाईकोर्ट से फिर लगा झटका*   *पूर्व सीईओ अहमद खान* *अयोग्य करार*    *तालिब हुसैन*

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“*वक्फ़ बोर्ड को हाईकोर्ट से फिर लगा झटका*

*पूर्व सीईओ अहमद खान* *अयोग्य करार*

*तालिब हुसैन*

जबलपुर.” मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुहम्मद अहमद खान को एमपी हाईकोर्ट की डबल बैंच ने भी पद के लिए योग्य ना मानते है अक्षम घोषित किया है. इससे पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भी अहमद खान को अयोग्य करार दिया था.”

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीज़न बैंच के समक्ष रिट अपील प्रस्तुत की गई. जिस पर हाईकोर्ट की डिवीज़न बैंच ने सुनवाई करते मोहम्मद अहमद खान की सीईओ वक्फ बोर्ड, भोपाल के पद पर की गई नियुक्ति को अवैधानिक ठहराते हुए इस विषय पर हाईकोर्ट की सिंगल बैंच के पूर्व आदेश की पुष्टि (अफर्मड) कर दी है. इसके साथ ही अहमद खान द्वारा पारित किए गए सभी आदेशों को नियम विरुद्ध ठहराया है. मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार दिनांक 23.07.1997 से आज दिनांक तक 28 वर्षों में वक्फ बोर्ड में 28 मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें सर्वाधिक 6 बार मुहम्मद अहमद खान को सीईओ नियुक्त किया गया, हाईकोर्ट की डिवीज़न बैंच के इस आदेश से अहमद खान द्वारा की गई नियुक्तियां एवं आदेशों पर भी तलवार लटक गई है?

वक्फ फरहत सराय कमेटी हरदा के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दायर की गई याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा हाईकोर्ट की डिवीज़न बैंच के समक्ष प्रस्तुत की गई उक्त रिट अपील में वक्फ फरहत सराय की ओर से अधिवक्‍ता तकमील नासिर ने पैरवी की, वहीं मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल की ओर से अधिवक्‍ता मुकेश अग्रवाल उपस्थित हुए.”

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