श्रीमती पायल शर्मा, पति स्व. रोहित शर्मा निवासी: ग्राम पुंजापुरा, तहसील बागली (उदयनगर), जिला देवास (म.प्र.).
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महोदया,मेरे पक्षकार के निर्देशानुसार आपको निम्नानुसार सूचित किया जाता है:
1 यह कि मेरे पक्षकार के पुत्र रोहित शर्मा का विवाह आपके साथ संपन्न हुआ था। दिनांक 24/05/2024 को रोहित शर्मा ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जो संपूर्ण परिवार के लिए अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना थी।
2 यह कि पुत्र की मृत्यु के पश्चात, सामाजिक रस्मों (तेरहवीं) के पूर्ण होते ही आप अपने पुत्र श्रेयात को साथ लेकर अपने मायके पुंजापुरा चली गईं। मेरे पक्षकार ने पुत्र वियोग के दुख में होने के बावजूद आपसे संपर्क बनाए रखने का प्रयास किया।
3 यह कि अत्यंत खेद का विषय है कि पति की मृत्यु के बाद आए किसी भी प्रमुख हिंदू त्यौहार या पारिवारिक धार्मिक अनुष्ठानों में आपने अपने ससुराल (सारोला) आने की इच्छा प्रकट नहीं की और न ही अपने ससुर (मेरे पक्षकार) को उनके पोते से मिलने दिया।
4 यह कि मेरे पक्षकार वृद्ध हैं और अपने पुत्र की असमय मृत्यु के बाद मानसिक रूप से टूट चुके हैं। वे केवल अपने पोते का चेहरा देखकर और उसे स्नेह देकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आपका इस प्रकार का व्यवहार मेरे पक्षकार को अत्यधिक मानसिक कष्ट पहुँचा रहा है।
5 यह कि मेरे पक्षकार आपको ससम्मान पुनः अपने घर (ससुराल) में स्थान देना चाहते हैं ताकि आप और पोता उनके संरक्षण में सुरक्षित रह सकें।
अतः आपको इस सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि:
इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप मेरे पक्षकार से संपर्क कर पोते से मिलने का समय व स्थान सुनिश्चित करें।
यदि आप ससुराल वापस नहीं आना चाहती हैं, तो कम से कम मानवीय और नैतिक आधार पर दादा को उनके पोते से मिलने के अधिकार से वंचित न करें।
अन्यथा, मेरे पक्षकार को अपने विधिक अधिकारों की रक्षा हेतु सक्षम न्यायालय में (संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम) के तहत पोते से मिलने के अधिकार हेतु वाद प्रस्तुत करना होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
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