बुलडोज़र पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला.नई दिल्ली, 17 सितंबर 2022 सूत्र.
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जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी की याचिका पर सुनवाई, बेबस और गरीबों के घर तोड़ने की परंपरा बंद हो: जमीयत की याचिका में महत्वपूर्ण गाइडलाइंस पेश
अगले आदेश तक किसी भी मकान के ध्वस्तीकरण पर रोक: जमीयत उलेमा-ए-हिंद (मौलाना महमूद मदनी, अध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-हिंद और सचिव नियाज़ अहमद फारूक़ी की याचिका संख्या 95/2022) पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि सिर्फ सड़क की सफाई के लिए क्लीयरेंस की अनुमति होगी, लेकिन अन्य स्थानों पर बुलडोज़र चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आज अदालत में जमीयत की ओर से महत्वपूर्ण गाइडलाइंस पेश की गईं, जिन पर अब 1 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
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