जेल प्रहरी पर अब गिर सकती गाज* उज्जैन महिदपुर/ निज .सूत्र.
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महिदपुर उप जेल में पदस्थ माखन मालाकार की नियुक्ति के पहले राज्यशासन का नियम लागू हुवा था,
मध्य प्रदेश राजपत्र 6नंबर बिंदु के अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनका जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ हो ऐसे व्यक्ति को शासकीय नौकरी की पात्रता नहीं होगी,
और यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 2001 के बाद शासकीय नौकरी का लाभ लिया उसके बाद उस व्यक्ति की शादी हुई राजपत्र के नियम अनुसार उसे भी दो ही संतान करने का नियम है और यदि नियम के विरुद्ध सरकारी पद पर रहते हुए तीन संतान जीवित है उस दौरान शासकीय नौकरी से बर्खास्त कर उचित कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ करने का प्रावधान है,
महिदपुर उप जेल में पदस्थ जेल प्रहरी माखन मालाकार ने अपनी सेवा पुस्तिका में परिवार जानकारी में दो बालिका प्रकृति मालाकार व स्वाति मालाकार की दी ,
जबकि तीसरी बालिका विधि मालाकार की नही दी,
इससे स्पष्ट है की जानकारी परिवार की छुपाई और नियम के विरुद्ध नौकरी कर रहा है,
जेल प्रहरी माखन मालाकार की शिकायत वरिष्ट अधिकारी भोपाल कई विभागों में पहुंची,
शिकायत आवेदन के साथ जिस बालिका का सेवा पुस्तिका में उल्लेख नहीं किया उसके दस्तावेज ,और जो दो बालिका का उल्लेख किया उसकी विस्तृत जानकारी भी लगाई गई ,
मध्य प्रदेश राजपत्र के नियम के विरुद्ध यदि कार्य किया और शासकीय नौकरी में है ,
जानकारी छुपा कर नौकरी कर रहा तो राजपत्र के नियम की अवहेलना मानी जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी ऐसा वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है अब देखना है कब तक इस जेल प्रहरी माखन मालाकार पर गाज गिरती है,
यदि आप सरकारी नौकरी पर पदस्थ हैं उसके बाद आपकी शादी हुई नियम के अनुसार दो ही संतान करना होता है यदि आपने तीन संतान की उस दौरान नियम के विरुद्ध माना जाएगा और आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी ऐसा वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है
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