वक्फ बोर्ड की फिर हुई किरकिरी*   *हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद केन्ट नीमच की प्रबंध समिति पर रोक लगायी*   *अधिवक्ता तकमील नासिर की मेहनत रंग लायी*   *तालिब हुसैन* – किस्मत न्यूज

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वक्फ बोर्ड की फिर हुई किरकिरी*   *हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद केन्ट नीमच की प्रबंध समिति पर रोक लगायी*   *अधिवक्ता तकमील नासिर की मेहनत रंग लायी*   *तालिब हुसैन*

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 इंदौर/ जबलपुर/ भोपाल.” कारण चाहे जो भी हो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के एक के बाद एक आदेश पर हाईकोर्ट से स्थगन मिल रहा है, जिससे मुख्य कार्यपालन अधिकारी की कार्य प्रणाली पर उंगलियां उठ रही हैं.ताज़ा मामला नीमच छावनी की जामा मस्जिद का है, जहां वक्फ बोर्ड द्वारा गठित इंतिज़ामिया कमेटी के गठन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.”

     गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जामा मस्जिद छावनी नीमच की कमेटी के गठन आदेश को चुनौती देते हुए मोहम्मद रफीक द् याचिका दायर की थी. याचिका में बताया गया कि वक्फ बोर्ड के समक्ष कमेटी नियुक्ति हेतु झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कमेटी में अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी गयी. वक्फ बोर्ड ने अशफाक हुसैन की अध्यक्षता में 06.10.2023 को कमेटी का गठन कर दिया था. याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस माननीय प्रणय वर्मा ने वक्फ स्कीम के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने पर 11 सदस्यीय इंतेजामिया कमेटी के काम काज पर रोक लगा दी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्‍ता तकमील नासिर ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वक्फ नियमों के अंतर्गत अयोग्य व्यक्तियों जिनमें हाजी इस्लाम गनी, मोहम्मद रफीक एवं जहाँगीर हुसैन पर पूर्व से ही आपराधिक प्रकरण थाना- नीमच कैंट, शहर- नीमच में दर्ज आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. जिसकी प्रमाण सहित जानकारी कोर्ट को दी गयी. इसी तरह यह बात भी न्यायालय के संज्ञान में लायी गयी कि गैर कानूनी रूप से 

  इकबाल हुसैन, अब्दुल करीम, मोहम्मद सलीम, जहाँगीर हुसैन, हाजी साबिर हुसैन एवं मोहम्मद सईद को कमेटी में नियुक्त किया गया है, मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट द्वारा कमेटी नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी गई है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्‍ता तकमील नासिर के साथ ही अधिवक्‍ता तनुज तिवारी ने पैरवी की. मध्यप्रदेश शासन की ओर से अधिवक्‍ता मुकेश परवल ने हाज़िर हुए.

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