हाईकोर्ट के फैसले से वक्फ बोर्डषको फिर लगा झटका*   *अब जनता चुनेगी हरदा जामा मस्जिद की कमेटी*     *तालिब हुसैन* – किस्मत न्यूज

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हाईकोर्ट के फैसले से वक्फ बोर्डषको फिर लगा झटका*   *अब जनता चुनेगी हरदा जामा मस्जिद की कमेटी*     *तालिब हुसैन*

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  जबलपुर. ” एक के बाद एक मामलों में वक्फ बोर्ड की किरकिरी हो रही है, ताजा मामला हरदा जामा मस्जिद की प्रबंध कमेटी का है. वक्फ बोर्ड द्वारा गठित कमेटी को हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए आदेश दिया है कि नई कमेटी जनता की मंशानुसार गठित की जाए.”

 वक्फ रजिस्ट्रेशन क्रमांक 5/225 आदेश पारित करते अशफाक शाह पिता अब्दुल शाह की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय वक्फ फरहत सराय जामा मस्जिद कमेटी का गठन किया गया था. वक्फ बोर्ड के उक्त आदेश के खिलाफ याहया खान पिता यूनुस खान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई कमेटी को भंग करते की प्रार्थना की गयी. याचिका प्रस्तुत होने के पश्चात वक्फ बोर्ड द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष अशफाक शाह द्वारा अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया. उक्त इस्तीफे के बाद वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा फरहत सराय जामा मस्जिद हरदा के प्रबंध हेतु पूर्व कमेटी के सचिव मुश्ताक अहमद पिता मुस्तुफा खान की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन 23 जुलाई को कर दिया गया.

     यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि वक्फ फरहत सराय जामा मस्जिद हरदा की वाकिफ फिद्दन बेगम पति मरहूम मुंशी फरहत हुसैन निवासी हरदा ने अपने पति मुंशी फरहत हुसैन की याद में दिनांक 20.11.1945 को अपने स्वामित्व की जायदाद वक्फ करते अपने वक्फनामे में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया कि वक्फ फरहत सराय जामा मस्जिद हरदा के प्रबंध हेतु गठित होने वाली इंतेजामिया कमेटी का चयन हरदा के आम मुसलमानों की कसरत राय से किया जायेगा, वाकिफ की उक्त मंशा का उल्लेख वक्फ फरहत सराय जामा मस्जिद हरदा के पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर 100/55 दिनांक 15.12.1955 एवं वक्फ सर्वे सूची 1960 में भी लिखित रूप से दर्ज किया है.

     वर्तमान समय में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा लाखों करोड़ों रुपये की जायदाद वक्फ करने वाले वक्फ की मंशा को दरकिनार करते मनमाने ढंग से कमेटी का गठन किया जा रहा था। याचिकाकर्ता याहया खान द्वारा प्रस्तुत याचिका की सुनवाई पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के 30 दिवस के भीतर वाकिफ की मंशा अनुसार हरदा के मुस्लिमों की कसरत राय से वक्फ फरहत सराय जामा मस्जिद हरदा के प्रबंध हेतु चुनाव कराया जाए.

     याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्‍ता तकमील नासिर ने पैरवी की. वहीं मध्यप्रदेश शासन की ओर से अधिवक्‍ता मानस मणि वर्मा एवं अन्य प्रतिवादी गणों की ओर से अधिवक्‍ता नरेश विश्वकर्मा ने पैरवी की.

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