चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज अपराध ‘ए’ श्रेणी में निर्णय दिनांक-31.01.2025 को माननीय (श्री संतोष सैनी) अपर सत्र न्यायालय, उज्जैन द्वारा आरोपी सन्नी आदि को धारा-302, 294 भा०द०वि० में आजीवन कारावास एवं 1400/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
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- थाना कोतवाली के अप०क्र0-117/05.06.2023 धारा-302, 294, 34 भा०द०वि० के फरियादी विकास पिता रामचन्द्र मालवीय, उम्र 20 साल, नि० आर्यसमाज मार्ग, योगेश्वर टेकरी उज्जैन द्वारा रिपोर्ट किया कि आरोपी सन्नी व बंटी द्वारा पुरानी रंजीश की बात पर मृतक आकाश पिता बंशीलाल, उम्र-30 साल को अश्लील गालियां देकर धारदार हथियार (चाकू) पेट / शरीर पर गंभीर चोंट पहुंचाकर निर्मम हत्या कर दी गई व बीच बचाव करने गये विकास मालवीय को भी आरोपीगण द्वारा घायल किया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध उक्त अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर आरोपी 1-सन्नी पिता सुरेश मालवीय, निवासी-आर्य समाज मार्ग, योगेश्वर टेकरी, उज्जैन 2-बंटी पिता सुरेश मालवीय, निवासी आर्य समाज मार्ग, योगेश्वर टेकरी, उज्जैन को दिनांक-05.06.2023 को विधिवत् गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर चालान क्र.-107/01.08.2023 कता कर फौ०मु0नं0-4957/03.08.2023 पर न्याया० पेश किया गया। प्रकरण माननीय न्यायालय श्री संतोष सैनी, ए०डी० जे० उज्जैन के सत्र प्रकरण क्र. 229/2023 पर विचारण किया गया।
प्रकरण में निर्णय दिनांक-31.01.2025 को माननीय (श्री संतोष सैनी) अपर सत्र न्यायालय, उज्जैन द्वारा आरोपी सन्नी आदि को धारा-302, 294 भा०द०वि० में आजीवन कारावास एवं 1400/- अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
प्रकरण की विवेचक निरीक्षक एन.बी.एस. परिहार, तत्का० था०प्र० कोतवाली हाल-था०प्र० महाकाल, विवे०/नोडल अधिकारी एवं माननीय न्यायालय में शासन की ओर से श्री भारतसिंह कनेल, विशेष लोक अभियोजक, उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
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