*• आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 02 कुख्यात बदमाशों को, पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा किया गया जिलाबदर*
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*• बदमाश आदतन अपराधी है, पूर्व से पंजीबद्ध है – विभिन्न धाराओं के कई गंभीर अपराध।*
इंदौर में पुलिस आयुक्त के आदेश पर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में इंदौर में अपराध एवं फिल्म निर्माण पर नियंत्रण और आगामी त्योहारों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त द्वारा संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन में 02 बदमाशों को जिलाबदर किया गया है।
बदमाश आपराधिक आपराधिक के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार आपराधिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा था- 1. मूल निवासी अश्विन भालसे के खिलाफ अवैध वेश्याएं, साथी व जान से हत्या की धमकी, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखना आदि विभिन्न धाराओं के गंभीर अपराध और 2. वृद्ध भीम सिंह के आपराधिक आपराधिक अपराध, हत्या का प्रयास, महिलाओं से हत्या, चोरी, अपहरण, हत्या का प्रयास, महिलाओं से हत्या, चोरी, अपहरण, हत्या का प्रयास, अन्य धाराएं कई गंभीर अपराध हैं। अपराधियों द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगों की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी।
उक्त नाम की चीज़ क्रिमिनल रिलैक्स के खिलाफ़ म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत इन प्रकरणों के प्रतिवेदन को श्रीमान पुलिस आयुक्त के आदेश इंदौर के समसामयिक प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी एडीजी श्री शिवभान सिंह की जीवनी पर उल्लिखित प्रसंग।
उक्त प्रकरणों की जांच एवं विचार-विमर्श के बाद पुलिस कमिश्नर अहिराखेड़ी इंदौर के विरुद्ध दारिकापुरी क्षेत्र के आदतन बदमाश 1. अश्विन भालसे उम्र 21 वर्ष निवासी अहिरखेड़ी इंदौर के विरूद्ध जिला बदर के तहत आदेश जारी कर 04 माह के लिए तथा
2. पुलिस थाना खजराना के आदतन बदमाश भीमा नी भीमसिंह उम्र 47 वर्ष निवासी श्री रामकृष्ण बाग कॉलोनी एडोर के विरुद्ध जिला बदर के आदेश जारी कर 06 माह के लिए जिला एडोर (नगरीय एवं पर्यटन) के लिए जिला बदर (जिला बदर) के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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