*एमपी मैं अब संविदा कर्मियों को भी मिलेगा ट्रांसफर जाने पूरी प्रक्रिया और शर्तें*
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*मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के ट्रांसफर की नई नीति लागू की गई है अब यह कर्मचारी पुराना एग्रीमेंट खत्म कर नए स्थान पर नियुक्ति पा सकते हैं*
संविदा कर्मचारियों का ट्रांसफर संभव बनाने के लिए 23 मई 2025 को एक नई ट्रांसफर नीति लागू कर दी गई है यह व्यवस्था विशेष रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए बनाई गई है इस नीति के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को अपना वर्तमान एग्रीमेंट समाप्त करना होगा और नई जगह पर नए संविदा एग्रीमेंट करना होगा!
*संविदा ट्रांसफर प्रक्रिया*
*(1) कर्मचारियों को पहले वर्तमान स्थान का एग्रीमेंट समाप्त करना होगा*
*(2) फिर इच्छित स्थान पर नियोक्ता द्वारा नया एग्रीमेंट करना होगा*
*(3) एग्रीमेंट की एक प्रति राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी*
*(4) कार्य मुक्ति आदेश दो सप्ताह में जारी होगा*
*(5) नए स्थान पर जॉइनिंग एक सप्ताह में अनिवार्य होगी*
*(6) इस दौरान किसी भी प्रकार का यात्रा या भत्ता नहीं मिलेगा*
*स्थान परिवर्तन की शर्तें*
*(1) एक बार ट्रांसफर के बाद 5 साल तक दूसरा ट्रांसफर संभव नहीं*
*(2) ट्रांसफर के दौरान किसी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता या अवकाश नहीं मिलेगा*
*(3) सभी एग्रीमेंट की एक प्रतिलिपि राज्य कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा*
*एमपी में संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात 4 से 6000 तक की सैलरी बढ़ाने का आदेश जारी*
*जिले के भीतर ट्रांसफर का तरीका*
*1 मई से 30 मई 2025 तक जिले के अंदर संविदा कर्मचारियों का ट्रांसफर कलेक्टर और प्रभारी मंत्री की अनुमति से किया जा सकेगा*
*मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा ट्रांसफर का आदेश जारी किया जाएगा*
*हालांकि एक जिले में केवल 10% कर्मचारी हीट्रांसफर होंगे*
*अंतर जिला ट्रांसफर कैसे होंगे?*
*(1) स्वैच्छिकआधार पर ट्रांसफर नीति: विवाहित,तलाकशुदा,और विधवा महिलाएं अपने ससुराल पति के स्थान या परिवार के स्थान पर ट्रांसफर के लिए पात्र होगी*
*(2) गंभीर बीमारियां जैसे (कैंसर ब्रेन ट्यूमर) से ग्रसित कर्मचारीयो या उनके परिजनों को प्राथमिकता मिलेगी*
*(3) स्वैच्छिक आपसी सहमति से पद परस्पर तबादले की अनुमति होगी*
*(4) राज्य कार्यक्रम अधिकारी आवेदन की जांच कर अंतिम निर्णय लेंगे*
*(5) यह नीति केवल संविदा कर्मचारियों के कार्यस्थल संतुलन को बेहतर बनाएगी बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाती है*
एमपी संविदा कर्मचारियों के लिए लागू नहीं ट्रांसफर नीति ( MP contact employee transfer policy) ने ट्रांसफर को एक व्यवस्थित और मानवीय प्रक्रिया में ढाल दिया है आप कर्मचारी न केवल पारिवारिक कर्म से स्थानांतरण कर सकते हैं बल्कि काम में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी!
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