रतलाम पुलिस द्वारा चलाए जा रहा 15 दिवसीय यातायात सड़क सुरक्षा अभियान. रीपोर्ट मनोहर मालवीय
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पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार दिनांक 08.09.2025 से 15 दिवसीय “यातायात सड़क सुरक्षा अभियान” रतलाम जिले में संचालित किया जा रहा है।
इस अभियान का संचालन पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राकेश खाखा एवं श्री विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन तथा
उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री आनंद स्वरूप सोनी के नेतृत्व में किया जा रहा है।
*अभियान के दौरान की गई कार्यवाही :*
दिनांक 08.09.2025 से 19.09.2025 तक रतलाम यातायात पुलिस द्वारा कुल 2684 चालान बनाकर लगभग ₹10,92,200/- का शमन शुल्क वसूल किया गया।
इस अवधि में मुख्य उल्लंघनों पर निम्न कार्यवाही की गई –
▪️तेज गति से वाहन चलाने वाले 47 वाहन चालकों से ₹47,000/-
▪️बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 1435 वाहन चालकों से ₹4,30,500/-
▪️बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले 948 वाहन चालकों से ₹4,74,000/-
▪️वाहन चलते समय मोबाइल का उपयोग करने वाले 20 वाहन चालकों से ₹20,000/-
▪️रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले 137 वाहन चालकों से ₹68,500/-
▪️ओवरलोडिंग करने वाले 73 वाहन चालकों से ₹16,200/-
*इस प्रकार कुल ₹10.92 लाख से अधिक का शमन शुल्क वसूला गया है।*
*हिट एंड रन पीड़ित प्रतिकर योजना :*
रतलाम पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायल एवं मृतकों को शासन से सहायता राशि दिलवाने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2022 में “हिट एंड रन पीड़ित प्रतिकर योजना” लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत –
🔹दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ₹50,000/- की सहायता राशि
🔹दुर्घटना में मृतक के निकटतम रिश्तेदार को ₹2,00,000/- की सहायता राशि
प्रदान की जाती है।
यह योजना उन मामलों में लागू होती है जहाँ दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान नहीं हो पाती। इसके लिए संबंधित थाने से एसडीएम को आवेदन भेजा जाता है, उसके वेरीफिकेशन के बाद कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदन कर प्रकरण मुंबई इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाता है। सभी औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर सहायता राशि सीधे पीड़ित/अधिकृत रिश्तेदार के खाते में जमा की जाती है।
वर्तमान में रतलाम जिले में कुल 108 हिट एंड रन प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 11 प्रकरणों में पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है, शेष प्रकरण प्रक्रिया में हैं।
*रतलाम पुलिस की अपील :*
रतलाम पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि –
▪️यातायात नियमों का पालन करें।
▪️हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।
▪️वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें।
▪️गलत दिशा में वाहन न चलाएँ तथा गति सीमा का पालन करें।
▪️नशे में वाहन न चलाए
सड़क सुरक्षा ही जीवन सुरक्षा है।
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