किस्मत न्यूज़ इंदौर.सवाल उठाया कि बिना कानुन नियम कायदे में बदलाव नहीं किया जाता एम ओ एस को नीजि मिल्कियत नहीं बनाया जाता तब तक कोई टैक्स नहीं बसूल किया जा सकता है।प्रमोद कुमार व्दिवेदी एड्वोकेट एक्स प्रवक्ता मप्र कांग्रेस कमेटी मप्र
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किस्मत न्यूज़ इंदौर नगर निगम व्दारा एम ओ एस पर सम्पतिकर निर्धारण पर मप्र कांग्रेस कमेटी के एक्स प्रदेश प्रवक्ता एड्वोकेट प्रमोद कुमार व्दिवेदी ने सवालिया निशान खड़े किए हैं।
व्दिवेदी ने सवाल किया कि इंदौर नगर निगम की अपील समिति एम ओ एस में किए गए अवैध निर्माण की कम्पाउण्डिगं नहीं कर सकती ना ही मप्र भुमि विकास अधिनियम इसकी अनुमति देता है।
एम ओ एस ना तो बेचा जा सकता है ना ही खरीदा जा सकता है।
एम ओ एस हवा प्रकाश तथा आवागमन का सुखाधिकार प्रदान करता है और उसके लिए आरक्षित होता है।
मप्र प्रकोष्ठ अधिनियम में एम ओ एस को सभी फ्लेट धारकों का उपयोग का माना जाता है तथा सार्वजनिक स्थान के रूप में होता है तथा कुल फ्लेट धारकों के फ्लैट के बिल्टअप एरिये से 25%से लेकर 45%तक जोड़ा जाता है जिसे सुपर बिल्टअप एरिये कहां जाता है।
जिस जगह का उपयोग प्राकृतिक हवा, प्रकाश, आवागमन एवं उपयोग का हो उससे सम्पतिकर कैसे लिया जा सकता है।
क्या टेक्स खातिर भूमि विकास अधिनियम बदला गया
क्या प्रकोष्ठ अधिनियम में बदलाव किया गया
क्या नगर निगम विधान में कम्पाउन्डिंग के नियम कायदे बदल दिए गए,,,
मप्र भूमि विकास अधिनियम बदल दिया गया तथा मानचित्र स्वीकृत करने का कानून बदल दिया गया।
व्दिवेदी ने सवाल उठाया कि क्या नगरनिगम इन क़ानूनी पहलुओं से परे है।
व्दिवेदी ने सवाल उठाया कि बिना कानुन नियम कायदे में बदलाव नहीं किया जाता एम ओ एस को नीजि मिल्कियत नहीं बनाया जाता तब तक कोई टैक्स नहीं बसूल किया जा सकता है। भवदीय,,
प्रमोद कुमार व्दिवेदी एड्वोकेट एक्स प्रवक्ता मप्र कांग्रेस कमेटी मप्र 9826093634
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