उज्जैन तकिया मस्जिद. मामला और कालोनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तक गया, जहां न्यायालय ने कॉलोनी वालों की अपील खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालतों में केस लंबित होने की वजह से प्रशासन कब्जा नहीं ले पा रहा था. अब वहां से भी प्रशासन के पक्ष में फैसला आने के बाद जिला प्रशासन ने नगर निगम और पुलिस को साथ लेकर तुरंत कार्रवाई का मन बनाया. सूत्र
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