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जनसुनवाई में 57 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए

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रिपोर्ट मनोहर मालवीय

 

 रतलाम जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, सीईओ जिला पंचायत श्री श्रृंगार श्रीवास्तव ने जनसुनवाई के 57 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए गए। 

 

जनसुनवाई में पिपलौदा तहसील के ग्राम कमलाखेडा निवासी ओम नाई ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी के भाई की 5 मार्च 2024 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। भाई के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसडीएम जावरा को भेजा गया है।

 

निजी चिकित्सा महाविद्यालय की छात्राओं ने संयुक्त रुप से आवेदन दिया कि सभी छात्राओं को विगत तीन वर्शों से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण महाविद्यालय की फीस नहीं भर पा रहे हैं। साथ ही सभी छात्राएं किराए के मकान में रहती है और किराया भी भरना पडता है। इस सम्बन्ध में सी.एम. हेल्पलाईन पर भी शिकायत की जा चुकी है परन्तु कोई निराकरण नहीं किया गया है। छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाए। आवेदन निराकरण के लिए मेडिकल कालेज डीन को भेजा गया है।

 

ग्राम ठिकरिया निवासी मदनसिंह राजपूत ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी किसान सम्मान निधि योजना का हितग्राही है तथा प्रार्थी को सम्मान निधि की राशि प्राप्त हो रही थी परन्तु विगत एक वर्ष से सम्मान निधि की राशि नहीं मिल पा रही है। प्रार्थी द्वारा केव्हायसी और डीबीटी की कार्यवाही भी पूर्ण करवा ली गई है। सम्मान निधि की राशि प्रदान की जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसएलआर को भेजा गया है। ग्राम धरोला निवासी शंभुदयाल रावल ने बताया कि प्रार्थी की निजी भूमि ग्राम धरोला में श्री अनादिकल्पेश्वर महादेव मंदिर के समीप स्थित है। भूमि के समीप ही नगर परिषद् आलोट द्वारा शासकीय भूमि पर उद्यान का निर्माण करवाया जा रहा है जिसकी बाउण्ड्रीवाल बनाने के लिए जेसीबी के माध्यम से गड्ढे खुदवाए गए हैं। जेसीबी द्वारा प्रार्थी की निजी भूमि में भी गड्ढे खोद दिए गए हैं। नगर पंचायत द्वारा हमारी निजी भूमि पर अवैध कब्जा कर बाउण्ड्रीवाल बनाने की कोशिश कर रही है। उक्त निर्माण कार्य रुकवाया जाकर भूमि का सीमांकन करवाया जाए। आवेदन निराकरण के लिए तहसीलदार आलोट को भेजा गया है।

 

बंजली निवासी सपना चारेल ने बताया कि प्रार्थिया के पिता की वसीयतनामे में प्रार्थिया का नाम दर्ज था। पिता की मृत्यु के बाद उनकी सम्पत्ति पर एकमात्र अधिकार प्रार्थिया का ही था। ग्राम पंचायत द्वारा पिता की मृत्यु के बाद मेरा नाम उनकी आई.डी. से हटा दिया गया जिससे मृत्युपरांत मिलने वाली आर्थिक राशि मुझे नहीं मिल पाई है। कृपया पिता की आईडी में पुनः नाम जोडकर राशि दिलवाई जाए। आवेदन निराकरण के लिए सीईओ जिला पंचायत को भेजा गया है।

 

गंगासागर हाउसिंग बोर्ड कालोनी के निवासियों द्वारा संयुक्त रुप से दिए गए आवेदन में बताया गया कि गंगासागर हाउसिंग बोर्ड कालोनी की पूर्व दिशा में ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है जिससे धुआं और अन्य गैसों का उत्सर्जन दिन-रात होने से निवासरत नागरिकों को दमा एवं अन्य बीमारियों का खतरा बना रहता है। इन अवैध ईंट भट्टों को हटाया जाए। आवेदन आयुक्त नगर निगम को निराकरण के लिए भेजा गया है।

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