महाकाल पुलिस स्टेशन द्वारा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आदतन अपराधी मोहम्मद नासीर उर्फ शेरु को गिरफ्तार किया गया – किस्मत न्यूज

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महाकाल पुलिस स्टेशन द्वारा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आदतन अपराधी मोहम्मद नासीर उर्फ शेरु को गिरफ्तार किया गया

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*जिला उज्जैन*

*दिनांक – 10.07.2025*

 

*🔹 थाना महाकाल पुलिस द्वारा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आदतन अपराधी मोहम्मद नासीर उर्फ शेरु को किया गया गिरफ्तार ।*

 

*🔹आरोपी को केंद्रीय जेल इंदौर में किया गया निरुद्ध।*

 

▪️जिला मजिस्ट्रेट उज्जैन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक कले०रीडर-1/एनडीपीएस एक्ट/2025/565, दिनांक 09.07.2025 के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि *अनावेदक मोहम्मद नासीर उर्फ शेरु पिता अब्दुल, उम्र-47 वर्ष, निवासी- शिकारी गली, उज्जैन,* वर्ष 2021 से अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं स्मैक पाउडर के संग्रहण, परिवहन, विनिर्माण एवं तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में निरंतर लिप्त है।

 

▪️अनावेदक का आपराधिक नेटवर्क उज्जैन क्षेत्र में विस्तृत है एवं वह अपने सहयोगियों के साथ पूरे शहर में सक्रिय होकर भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर रहा है, जिससे आमजन पुलिस को अवैध गतिविधियों की सूचना देने से डरते हैं।

 

▪️पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, अनावेदक मोहम्मद नासीर उर्फ शेरु के विरुद्ध *थाना महाकाल एवं चिमनगंज उज्जैन में वर्ष 2021 से 2024 के मध्य एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20, 8/21 तथा आबकारी अधिनियम की धारा 49A के अंतर्गत कुल 03 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन हैं।*

▪️प्रकरण का परीक्षण कर जिला मजिस्ट्रेट उज्जैन द्वारा *अनावेदक को “स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 (धारा 3 एवं 4(2))”* के तहत निरुद्ध किए जाने की कार्रवाई की गई।

 

*🔹इस आधार पर थाना महाकाल पुलिस उज्जैन द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए आरोपी मोहम्मद नासीर उर्फ शेरु को गिरफ्तार किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आरोपी को केंद्रीय जेल इंदौर में दाखिल किया गया है।*

 

🔸 उज्जैन पुलिस मादक पदार्थों के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति पर कार्य कर रही है।

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