कलेक्टर श्री लाक्षाकार ने पेट्रोल पंपों से पेट्रोल डीजल विक्रय करने की मात्रा निर्धारित की रिपोर्ट मनोहर मालवीय //सूत्री कनेक्शन//
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कलेक्टर श्री लाक्षाकार ने पेट्रोल पंपों से पेट्रोल डीजल विक्रय करने की मात्रा निर्धारित की
रिपोर्ट मनोहर मालवीय
रतलाम 2 जनवरी 2024 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री भास्कर लाक्षाकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले में पेट्रोल पंपों से वाहनों को पेट्रोल डीजल विक्रय करने की सीमा निर्धारित कर दी है पेट्रोल पंप विभिन्न वाहनों को निर्धारित मात्रा से अधिक डीजल पेट्रोल विक्रय नहीं कर सकेंगे
उक्त आदेश आमजन की सुविधा , कुशल क्षेम बनाए रखने एवं किसी भी अप्रिय स्थिति को निर्मित होने से रोकने के लिए जारी किया गया है
जारी आदेश के अनुसार जिले में कोई भी पेट्रोल पंप संचालक दो पहिया वाहन में 500 रुपए, तीन पहिया आटो मै 500 रुपए तथा चार पहिया वाहन (मालवाहक के अतिरिक्त) में 1500 रुपए से अधिक का डीजल पेट्रोल प्रदाय नहीं कर सकेंगे
जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा यह आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा
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