राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से eKYC कराना होगा, अन्यथा 1 मई से राशन पात्रता समाप्त हो जाएगी। – किस्मत न्यूज

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से eKYC कराना होगा, अन्यथा 1 मई से राशन पात्रता समाप्त हो जाएगी।

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ई-केवाईसी अनिवार्य: 30 अप्रैल अंतिम तिथि

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से eKYC कराना होगा, अन्यथा 1 मई से राशन पात्रता समाप्त हो जाएगी।

 

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