आबादी के लिहाज से प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर जबलपुर में जिला वक्फ कमेटी के गठन को न्यायालय में चुनौती दी गयी है
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*वक्फ कमेटी के पदाधिकारियों की नियुक्ति विवादों में*
*वक्फ ट्रिब्यूनल ने शासन सहित वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर मांगा जवाब*
*तालिब हुसैन
जबलपुर. किसी ना किसी मामले को लेकर वक्फ बोर्ड चर्चा में बने रहता है. अब नया मामला नियुक्तियों को लेकर है. नए पदाधिकारियों की नियुक्ति विवादों में घिर गयी है. आबादी के लिहाज से प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर जबलपुर में जिला वक्फ कमेटी के गठन को न्यायालय में चुनौती दी गयी है. याचिकाकर्ता मोहम्मद आरिफ अंसारी उर्फ आरिफ पहलवान द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते मध्यप्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल के समक्ष प्रकरण दायर करते हुए मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ पद पर डॉ. फरज़ाना गज़ाल की अस्थाई रूप से की गई नियुक्ति के साथ ही जबलपुर जिला वक्फ कमेटी के प्रबंध हेतु शमसुल हसन
की अध्यक्षता में गठित प्रबंध समिति की नियुक्ति के विरुद्ध न्यायालय वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल में याचिका दायर की है. जिस पर माननीय न्यायालय ने वक्फ रेगुलेशन के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करते के आरोप में नियुक्त पर नोटिस जारी किया है.
गौरतलब है कि शमसुल हसन की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय जिला कमेटी बनायी गयी है, जिसमें इमरान खान, मोहम्मद अरशद रदा, शेख जावेद, मोहम्मद फरहत कुरैशी, मोहम्मद रहीस एवं श्रीमती शहज़ादी बानो शामिल हैं.
याचिकाकर्ता मोहम्मद आरिफ पहलवान ने बताया कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पहले भी मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से गठित की गई जिला वक्फ कमेटियों के आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किए गए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तकमील नासिर ने पैरवी की.
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